समान अवसर नीति

नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड

समान अवसर नीति

 

1.0 परिचय

नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) एक समान अवसर नियोक्ता है। एनआरएल कार्यबल की विविधता के मूल्य को पहचानता है और एक समावेशी कार्यस्थल और कार्य संस्कृति निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां सभी कर्मचारियों के साथ एक समान सम्‍मान और मर्यादा प्रदान किया जाता है।

संसद द्वारा अधिनियमित विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अधिनियम संख्‍या 49 के तहत अधिनियम की धारा 21(1) के अनुसार प्रत्‍येक प्रतिष्‍ठान विकलांग व्‍यक्तियों के लिए प्रस्‍तावित उपायों का विवरण देते हुए इसकी समान अवसर नीति को अधिसूचित करेगा।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की परिभाषाएं और नियमें:

● "विकलांग व्यक्ति"

"विकलांग व्यक्ति" का अर्थ है लंबे समय तक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या ग्रहणशीलता में दुर्बल होने के कारण  बातचीत में बाधित होना जिससे समाज के दूसरे व्‍यक्तिओं के साथ समान रूप से पूर्ण और प्रभावी ढंग से हिस्‍सा लेने में वाधा डालता है।   

● "बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति"

"बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति" का अर्थ है एक विनिर्दिष्ट विकलांगता के कम से कम चालीस प्रतिशत वाले व्यक्ति जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें विकलांग व्यक्ति भी शामिल है जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित किया गया है जैसा कि प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया ।

● "निर्दिष्ट विकलांगता"

अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्‍ट विकलांगता श्रेणियां उल्लिखित हैं। "कोई अन्य श्रेणी" भी है, जो केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करके किसी अन्य विकलांगता को जोड़ने की अनुमति देती है। अनुसूची में उल्लिखित विकलांगता श्रेणियां हैं:

क. लोकोमोटर विकलांगता

ख. मांसपेशीय डिस्ट्रोफी

ग. कुष्ठ रोग

घ. बौनापन

ङ. मस्तिष्क पक्षाघात

च. एसिड अटैक पीड़ित

छ. कम दृष्टि

ज. अंधापन

झ. बहरा

ञ. सुनने में दिक्कत

ट. बोली और जबान विकलांगता

ठ. बौद्धिक अक्षमता

ड. विशिष्ट सीखने की अक्षमता

ढ. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर

ण. मानसिक बीमारी

त. पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियां

थ. मल्टीपल स्क्लेरोसिस

द. पार्किंसंस रोग

ध. हीमोफीलिया

न. थैलेसीमिया 11

प. सिकल सेल रोग

फ. एकाधिक विकलांगता

ब. कोई अन्य श्रेणी (जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।)

2.0 प्रयोज्यता

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और नियमों के प्रावधानों के अनुसार, समान अवसर नीति समग्रता को बढ़ावा देने के लिए पूरे संगठन पर लागू होगी और एक ऐसा कार्य वातावरण बनाए रखने का प्रयास करेंगे जो विकलांग व्यक्तियों के प्रति किसी भी उत्पीड़न या भेदभाव से मुक्त हो। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों और कंपनी की सेवा शर्तों के तहत यह नीति विकलांग व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। यह अवसर नीति प्रयोज्‍य विनियमों, अर्हता और व्‍यक्ति के योग्‍यता के आधार पर है।

3.0 नीति विवरण

एनआरएल सभी प्रकार के भेदभाव, उचित आवास देने से इनकार, विकलांग लोगों के शारीरिक/मानसिक उत्पीड़न आदि को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

एनआरएल में, हम लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि हमारी सभी सुविधाएं, प्रौद्योगिकियां, सूचना और विशेषाधिकार विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हों।

एनआरएल विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के लिए उनके लिए उपयुक्त और चिह्नित पदों में समान अवसर प्रदान करेगा। यह उन्हें अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए सुख-सुविधाएं भी प्रदान करेगा।

4.0 पदों की पहचान और आरक्षण

विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान और आरक्षण समय-समय पर जारी भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

5.0 चयन का तरीका

कंपनी योग्यता के आधार पर और संभावित उम्मीदवारों की अक्षमताओं के लिए किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव के बिना एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाएगी। अधिनियम के तहत नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यक विकलांगता प्रमाण पत्र वाले उम्मीदवारों को कंपनी में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान (एसआरडी) सहित बाहरी भर्ती अधिसूचनाएं समाचार पत्रों, प्रयोज्‍य रोजगार कार्यालयों और अधिनियम के तहत निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकरण को अधिसूचित की जाएंगी।

5.1 पद भर्ती

कंपनी विकलांग लोगों सहित नए नियुक्‍तों को कुशल और प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करेगी। प्रशिक्षण की आवश्यकता, पहचान और कार्यप्रणाली का निर्धारण शिक्षण एवं विकास विभाग द्वारा संबंधित विभागाध्यक्षों के परामर्श से किया जाएगा।

6.0 छुट्टी

विकलांग कर्मचारी कंपनी के अवकाश नियमों द्वारा शासित होंगे।

7.0 चिकित्सा सुविधाएं

विकलांग कर्मचारियों को कंपनी के प्रावधानों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी।

8.0 अभिगम्यता

कंपनी विकलांग कर्मचारियों को बिना किसी असुविधा के प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों सहित सामान्य सुविधाओं, सूचना और संचार तक मुफ्त पहुंच हेतु सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त वातावरण और बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी।

9.0  संपर्क और शिकायत निवारण अधिकारी

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम 2017 के नियम 8(3)(ई) और नियम 10(1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के संपर्क अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में एक अधिकारी को नामित किया जाएगा जो इस नीति का पालन करने के लिए जिम्मेदार होगा और विकलांग कर्मचारियों की शिकायतों और शिकायतों के निवारण के लिए भी जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा, शिकायत निवारण अधिकारी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम 2017 के नियम 10 (2) के तहत विकलांग कर्मचारियों की शिकायतों का एक रजिस्टर भी रखेगा।

10.0 पंजीकरण

अधिनियम की धारा 21, उप-धारा 2 के अनुसार, कंपनी इस नीति की एक प्रति विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के पास पंजीकृत करेगी।

11.0 अनुपालन

कंपनी के विकलांग व्यक्तियों के लिए संपर्क अधिकारी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे।

पृष्ठ अंतिम अपडेट तिथि: 09-03-2026 06:27 PM

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